महाराष्ट्र में स्कूल कैंटीन लाइसेंस अनिवार्य; 50 मीटर तक जंक फूड बिक्री पर रोक
महाराष्ट्र FDA ने स्कूलों और 50 मीटर के दायरे में HFSS खाद्य, जंक फूड, एनर्जी ड्रिंक और आइसक्रीम की बिक्री, प्रचार व मुफ्त वितरण सीमित किया है। हर स्कूल कैंटीन को लाइसेंस लेना होगा और साल में कम-से-कम दो निरीक्षण होंगे; असर 2 करोड़ से अधिक छात्रों पर पड़ सकता है।
महाराष्ट्र FDA ने स्कूल कैंटीन के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया और स्कूलों व 50 मीटर दायरे में HFSS, जंक फूड, एनर्जी ड्रिंक व आइसक्रीम की बिक्री, प्रचार और मुफ्त वितरण पर रोक लगाई।